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बाल विवाह अधिनियम के तहत 6 के खिलाफ मामला दर्ज




लाइव खगड़िया (मुकेश कुमार मिश्र) : जिले के परबत्ता थाना में एक सप्ताह के अंदर बाल विवाह के अधिनियम के तहत दो मुकदमा दर्ज किया गया है. परबत्ता प्रखंड के अगुवानी में एक किशोरी के परिजनों के द्वारा शादी के लिये निर्धारित उम्र से कम मे विवाह कराने के मामले में पुलिस ने माता-पिता सहित वर एवं उसके पक्ष से कुल छह लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज किया है. सहायक थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने बताया कि अगुवानी के पुर्वी टोला में एक 16 वर्षीय किशोरी का विवाह कराए जाने का मामला संज्ञान में आया था. शादी की तैयारी चल रही थी, इस बीच पुलिस के द्वारा परिजनों को समझाया गया. लेकिन पुलिस के लौटने के बाद शादी संपन्न करा दिया. मामले को लेकर स्थानीय चौकीदार संजय पासवान के लिखित शिकायत पर बाल विवाह अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. मिली जानकारी किशोरी भागलपुर जिला की रहने वाली थी और अगुवानी किशोरी का ननिहाल बताया जाता है.


मामले में पुलिस ने बताया है कि ग्रामीणों की उपस्थिति में विवाह को रोकने की अपील करते हुए बाल विवाह संबंधी कानूनी जानकारी दिया गया. साथ ही कम उम्र में की जाने वाली शादी के दुष्परिणाम से भी उन्हें अवगत कराया. लेकिन किशोरी के परिजनों ने सभी सुझावों ए्ंव पुलिस की विनती को दरकिनार करते हुए 21 जुलाई की देर रात्रि विवाह को सम्पन्न करा दिया. विवाह में कथित तौर पर दर्जनों लोग शामिल हुए थे. दर्ज प्राथमिकी में किशोरी के ननिहाल के अलावा वर वधु पक्ष से कुल 6 लोगों को नामजद किया गया है. जबकी 20 अज्ञात लोगों को भी दोषी माना गया है. बता दें कि प्रखंड में 1 हफ्ते के दौरान पुलिस ने बाल विवाह अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज किया है.

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